Parivarik Labh Yojana- भारत में अकसर हम लोगों ने यह देखा है की परिवार में कोई एक व्यक्ति ही काम करता है। वह व्यक्ति जो भी कमाता है उसी से परिवार को अपना पालन पोषण कारण पड़ता है। अगर कमाने वाला व्यक्ति अच्छी धन राशि कमाता है तो सब कुछ ठीक होता। परन्तु भारत में जादातर लोगों की कमाई इतनी कम होती है वह मुश्किल से अपने परिवार का प्लान पोषण कर पाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धन न होने की वजह से उनके काफी सारे जरुरी काम भी रुक जाते हैं। ऐसे में उन लोगों को धन की काफी आवश्यकता होती है।
इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज हम एक योजना एक बारे में बात करने वाले हैं। इस योजना का नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Parivarik Labh)। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे परिवारों की मदद करना चाहती है जी जिनका एकलौता कमाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में ना रहा हो। आज हम इस आर्टिकल में इस योजना से जुड़े हुए काफी सारे तथ्यों जैसे की इस योजन के लाभ, इसकी पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी यह सारी जानकारियां लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ सकते हैं।
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Parivarik Labh Yojana: Overview
तो दोस्तों यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ऐसे परिवारों की सहायता करना है जिनके इकलौते कमाने वाले व्यक्ति की किसी कारण वश असमय मृत्यु हो गयी है और परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। भारत में ऐसा अक्सर देखा गया है की काफी सारे परिवार ऐसे समय में आर्थिक संकट में आ जाते है। तो इसीलिए सरकार ऐसे परिवारों को 30000 रुपये की आर्थिक सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ लेने के जो भी पात्र लोग हैं उन्हें पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। फिर जब सरकार आवेदक की जानकारी का सत्यापन करेगी और फिर जो धन राशि है उसे लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पहुंचा देगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
वैसे तो हम इस योजना के बारे में काफी सारी बातें पहले से कर चुके है जिससे आपको इस योजना के उद्देश्य के बारे में पता चल ही गया होगा। लेकिन चलिए एक बार और हम एक उदाहरण के जरिये इस योजना के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिये एक बहुत ही निर्धन परिवार है। यह एक ऐसा परिवार है जिसमे सिर्फ एक व्यक्ति ही कमाता है। और उसी कमाई से यह परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुज़ारा करता है। परन्तु एक दिन किसी कारण से उस कमाने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस परिवार पर मानसिक के साथ साथ आर्थिक दवाब भी पड़ता है। उसी आर्थिक दवाब को थोड़ा सा कम करना ही इस योजना का उद्देश्य है। जब इस योजना के तहत मिलने वाली राशि किसी गरीब परिवार के खाते में पहुंचेगी तो उसकी थोड़ी ही सही पर कुछ सहायता तो होगी ही।
Parivarik Labh योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन ऑनलाइन पोर्टल की मदद से किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
Step 1- सबसे पहले आपको पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
Step 2- ऑफिसियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपके सामने सबसे पहले होमपेज खुल जाएगा। होमपेज पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे।
Step 3- उन विकल्पों में से आपको “नया पंजीकरण” वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा।
Step 4- उस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस आवेदन फॉर्म को 3 अलग भागों में बांटा गया है।
Step 5- आवेदन फॉर्म के पहले भाग में आपको आवेदक का कुछ विवरण जैसे की नाम, लिंग, पिता का नाम, श्रेणी, पहचान पत्र का प्रकार, पहचान पत्र का क्रम संख्या, वार्षिक आय (रूपये में) आदि भरना होगा।
Step 6- फिर आवेदन के अगले भाग में आपको बैंक खाते का कुछ विवरण जैसे की बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बचत खाता संख्या आदि दर्ज करके बैंक की पासबुक उपलोड करने होगी।
Step 7- फिर सबसे अंत में आपको मृतक का कुछ विवरण जैसे की मृतक का नाम, मृतक के पिता/पति का नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आदि दर्ज करके आवशयक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
Step 8- इसके बाद सिक्योरिटी कोड को भरके आवेदन को जमा कर देना है। इस तरह आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदक को इसके लिए पात्र होना आवश्यक होता। यह पात्रता सरकार के द्वारा निर्धारित की गयी है। उन पात्रताओं में से कुछ हम नीचे लिख रहे हैं।
1. उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. इस योजना का लाभ उन्ही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की असमय मृत्यु हो गयी है और मृत मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में थी।
3. इस योजना में आवेदन करने के लिए आय की भी सीमा तय की गयी है। शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. इसके अलावा आवेदक परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहो।
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन की स्थिति
आवेदन करने के बाद आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जान सकता है। इसके लिए नीचे दी हुई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
Step 1- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
Step 2- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर होमपेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” नाम का एक विकल्प मिल जाएगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है।
Step 3- उस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको कुछ जानकारी भरने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।
Final Words
तो यह थी पारिवारिक लाभ योजना से जुडी हुयी कुछ जानकारियां। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं।